Cinema

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सारान्श

सिनेमागृह जनता के लिये सस्ता एवं स्वस्थ मनोरंजन का साधन है । वर्तमान में केबिल टी0वी एवं डी0टी0एच0 के बढ़ते प्रचलन के कारण सिनेमागृहों की हालत काफी दयनीय हो गयी है, जिसके कारण उत्तराखण्ड राज्य के गठन से अब तक 36 सिनेमागृह बन्द हो चुके है । उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने एवं दर्शकों को सस्ते दर में सिनेमा टिकट उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पूर्व में प्रचलित मनोरजन कर की दरें दिनांक 12.7.2002 से 100 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत, दिनांक 25.4.2008 से 40 प्रतिशत तथा दिनांक 31.5.2011 से 3 स्लैब में क्रमश रू0 24.00 के टिकट पर 10 प्रतिशत, रू0 25.00 से रू0 49.00 तक के टिकट पर 20 प्रतिशत तथा रू0 50.00 से अधिक के टिकट पर 30 प्रतिशत मनोरंजन कर की दर की गयी है । सिनेमागृहों के रखरखाव हेतु सिनेमा स्वामी / प्रबन्धक को प्रति टिकट पर अनुरक्षण शुल्क की धनराशि रू0 1.50 वसूल किये जाने का प्रविधान था जिसे शासन ने दिनाक 08-1-2004 से  रू0 3.00 प्रति टिकट वसूल किये जाने का प्राविधान कर दिया गया है ।

आमोद का प्रकार जिन पर मनोरन्जन कर देय है

सिनेमागृह में फिल्म प्रदर्शन किये जाने पर मनोरंजन कर देय होता है ।

देय मनोरन्जन कर

सिनेमागृह में प्रवेश हेतु प्रति टिकट वसूल की जा रही धनराशि क्रमश रू0 24.00 तक के टिकट पर 10 प्रतिशत, रू0 25.00 से रू0 49.00 तक के टिकट पर 20 प्रतिशत तथा रू0 50.00 से अधिक के टिकट पर 30 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर की वसूली की जाती है ।

मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया

सिनेमा स्वामी द्वारा दर्शकों को जारी प्रवेश टिकटों के आधार पर वसूली की जाती है तथा प्रत्येक सप्ताह का मनोरंजन कर एक नियत तिथि तक राजकीय कोष में जमा किया जाता है । प्रत्येक सप्ताह का मनोरंजन कर प्रत्येक माह मे 01 से 07 तारीख तक, 8 से 14 तारीख तक, 15 से 21 तारीख तक तथा 22 तारीख से माह के अन्तिम दिवस तक एकत्रित किया जाता है । जिसे प्रत्येक सप्ताहान्त के 03 दिन के भीतर क्रमश 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख तथा 03 तारीख तक कोषागार में जमा किया जाता है ।

फार्म

सिनेमा स्वामी द्वारा प्रत्येक शो का एक लेखा शासन द्वारा जारी प्रपत्र ‘‘प्रपत्र ख’’ में एक निश्चित समय के अन्तर्गत बनाया जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह में आयोजित कुल शो के प्रपत्र ख लेखा के अनुसार पूरे सप्ताह का मनोरंजन कर राजकोष में टेªजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाता है ।

अन्य विशे परिस्थितिया

किसी भी फिल्म या प्रदर्शन को मनोरजन कर से मुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार केा है ।

शास्ति

सिनेमा स्वामी द्वारा करापवंचन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति (penalty) अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित धनराशि की वसूली नोटिस/वसूल प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किये जाने का प्राविधान है ।

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