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सारान्श
शासनदेश स० 441/xxvii (9)/मनो कर, दिनाक 25-2-2010 हाऊजी के खेल में प्रारम्भिक प्रवेश हेतु प्रत्येक समग्र भुगतान और खेलने के लिये या खेलना जारी रखने के लिये प्रत्येक समग्र भुगतान का 30 प्रतिशत (चाहे भुगतान कार्डों या पुस्तिकाओं या अन्यथा के रूप में र्विर्णत हो), मनोरंजन कर उद्ग्रहीत किये जाने का प्राविधान है ।
आमोद का प्रकार जिन पर मनोरन्जन कर देय है
प्रवेश टिकट के आधार पर मनोरंजन कर उद्ग्रहण किया जाता है ।
देय मनोरन्जन कर
(1)यदि प्रवेश दर 50 पैसे से कम परन्तु हाऊजी टिकट 50 पैसे से अधिक हो तो केवल हाउजी टिकट पर ही मनोरंजन कर देय होगा ।
(2)यदि प्रवेश दर तथा हाऊजी टिकट दोनो ही अलग-अलग 50 पैसे से कम हो तो कोई कर देय नही होगा ।
(3)यदि प्रवेश दर 50 पैसे से अधिक तथा हाऊजी टिकट 50 पैसे से कम हो तो केवल प्रवेश पर कर देय होगा ।
(4)यदि प्रवेश दर 50 पैसे से अधिक तथा हाऊजी टिकट 50 पैसे से अधिक हो तो प्रवेश टिकट एवं हाऊजी दोनों पर कर देय होगा ।
मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
प्रवेश टिकट एवं हाऊजी के टिकटों की बिक्री के आधार पर शासन द्वारा जारी प्रपत्र ख में लेखा तैयार किया जाता है तथा इसी आधार पर प्रत्येक सप्ताह का देय मनोरंजन कर राजकोष में जमा किया जाता है ।
फार्म
प्रत्येक सप्ताह का देय मनोरंजन कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता है ।
अन्य विशेष प्रकरण
विशेष परिस्थितियों में शासन को मनोरंजन कर मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है ।
शास्ति
करापवंचन किये जाने पर आयोजक के विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित शास्ति की धनराशि की वसूली, नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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