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सारान्श
केबिल टी0वी0 के बढ़ते प्रचलन के कारण केबिल टी0वी0 को भी मनोरंजन कर की परिधि में लाया गया है तथा इसके लिये केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली,1997 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) प्रख्यापित हुई । जिसके अन्तर्गत समस्त केबिल आपरेटरों को विनियमित किया गया है । केबिल आपरेटरों द्वारा केबिल उपभोक्ताओं से केबिल की सुविधा प्रदान करने के एवज में प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि की वसूली की जाती है । अधिसूचना स० 118/xxvii(9)/2008 दिनाक 06.4.2010 द्वारा प्रत्येक केबिल आपरेटर को प्रत्येक घरेलू कनैक्शन हेतु रू0 20.00 तथा प्रत्येक व्यापारिक उपयोग के लिये रू0 40.00 प्रति कनैक्शन की दर से मनोरंजन कर राजकोष में जमा करना होता है ।
देय मनोरन्जन कर
प्रत्येक घरेलू कनैक्शन हेतु प्रतिमाह रू0 20.00 तथा प्रत्येक व्यापारिक उपयोग के लिये रू0 40.00 प्रति कनैक्शन की दर से मनोरंजन कर राजकोष में जमा करना होता है
मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
केबिल आपरेटर द्वारा जारी कुल कनेैक्शनों की संख्या के आधार पर रू0 20.00 प्रति घरेलू कनेक्शन तथा रू0 40.00 प्रति व्यापारिक कनेक्शनों से वसूल करके मनोरंजन कर राजकोष में जमा किया जाता है ।
फार्म से संबंधित
प्रत्येक माह का देय मनोरंजन कर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर केबिल आपरेटर द्वारा टेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता है ।
अन्य विशेष प्रकरण जब आमोद मनोरंजन कर से मुक्त हों
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शास्ति
केबिल आपरेटर द्वारा करापवंचन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति (penalty) अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित धनराशि की वसूली नोटिस/वसूल प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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