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सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 मैनुअल संख्या - 5
मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
सूचना का अधिकार, 2005
अनुसूची
1. संगठन की विशिष्टियाॅ, कृत्य और कर्तव्य
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाॅ और कर्तव्य
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ।
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
6. लोक प्राधिकारी के द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है ।
8. ऐसे बोर्डो, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों,समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी ।
9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर प्रणाली सम्मिलित है
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्टो की विशिष्टता उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।
12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।
13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रांे या प्राधिकारों के प्राप्तिकत्र्ताओं की विशिष्टियां ।
14. किसी इलैक्ट्राॅनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो ।
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिय अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाॅं
17. अन्य सूचना, जो विहित की जाय