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सारान्श
वीडियो/सी0डी0 लाइबे्ररी के संचालन के लिये लाइसेंस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा कराया जाता है , शास्नादेश स० 149/xxvii(9)/2010/मनो कर -08/09 दिनाक 17.5.2010 द्वारा यह लाइसेंस शुल्क दो लाख से कम आबादी के लिये प्रतिवर्ष रू0 1800.0, दो लाख और दो लाख से अधिक किन्तु पांच लाख से कम जनसंख्या के लिये प्रतिवर्ष स्0 6000.00 तथा पांच लाख से अधिक की जनसंख्या के लिये प्रतिवर्ष रू0 8000.00 लाइसेंस शुल्क जमा कराये जाने का प्राविधान है ।
देय मनोरन्जन कर
पूरे वित्तीय वर्ष के लिये एक मुश्त लाइंसेंस शुल्क जमा कराया जाता है । वीडियो/सी0डी0 लाइब्रेरी से मनोरजन कर वसूली का नियमों में कोई प्राविधान नही है ।
मनोरन्जन कर देयता
जनसंख्या के आधार पर केवल एक मुश्त लाइसंेस शुल्क वसूली का प्राविधान है ।
मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
वीडियो/सी0डी0 लाइबे्ररी स्वामी से कोई कर जमा नही कराया जाता है बल्कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिये जनसंख्या के आधार पर एकमुश्त लाइंसेंस शुल्क जमा कराये जाने के पश्चात् पूरे वित्तीय वर्ष के लिये लाइसेंस जारी किया जाता है ।
फार्म
एक मुश्त लाइसंेस शुल्क टेªजरी चालान चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराया जाता है ।
अन्य प्रकरण
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शास्ति
बिना लाइसंेस वीडियो/सी0डी0 लाइबे्ररी संचालित करना उत्तराखण्ड चलचित्र विनियमन अधिनियम,1955 की धारा-08 के अन्तर्गत दण्डनीय है जिसमें अधिकतम् रू0 5,000.00 तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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