List of Sources of Entertainment for which registration or license is required

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Summary

यदि किसी क्लब द्वारा मनोरंजन कर देय आयोजन किया जाता है तो उस पर वसूल की जा रही धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर वसूल किये जाने का प्राविधान है ।

देय मनोरन्जन कर

प्रवेश टिकट के आधार पर मनोरंजन कर उद्ग्रहण किया जाता है ।

मनोरन्जन कर की देयता

प्रवेश हेतु प्रति टिकट वसूल की जा रही धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर की वसूली की जाती है ।

मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया

क्लब में आयोजन से विक्रय किये गये टिकटों के आधार पर शासन द्वारा जारी प्रपत्र ख में लेखा तैयार किया जाता है तथा इसी आधार पर एकत्रित मनोरंजन कर की धनराशि को तीन दिन के अन्दर राजकोष में जमा किया जाता है ।

फार्म

देय मनोरंजन कर टेªजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता है ।

अन्य विशेष प्रकरण

विशेष परिस्थितियों में शासन को मनोरंजन कर मुक्त करने का अधिकार प्राप्त है ।

शास्ति

करापवंचन किये जाने पर आयोजक के विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित शास्ति की धनराशि की वसूली नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।

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