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सारान्श
डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा को मनोरंजन की परिधि में लाये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-131/XXXVI(3)/मनो0कर/2009/11(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 द्वारा उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 में यथा प्रवत्त) में संशोधन करके डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा को मनोरंजन कर की परिधिम में लाया गया तथा शासनादेश संख्या-02/2010/XXVII(9)/मनो कर/2009/59/2008 दिनांक 01 जनवरी 2010 जारी करके डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा पर घरेलू कनैक्शन हेतु रू0 25.00 प्रति कनेक्शन तथा प्रत्येक व्यापारिक कनैक्शनों के मामलें में रू0 50.00 प्रति कनैक्शन प्रति माह निर्धारित किया गया है ।
आमोद का प्रकार जिन पर मनोरन्जन कर देय है
प्रत्येक घरेलू कनैक्शन हेतु रू0 25.00 तथा प्रत्येक व्यापारिक उपयोग के लिये रू0 50.00 प्रति कनैक्शन की दर से मनोरंजन कर राजकोष में जमा करना होता है ।
What amount of percentage is charged and on what basis
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मनोरन्जन कर जमा कराये जान की प्रक्रिया
डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा प्रदाता को जारी कुल कनेैक्शनों की संख्या के आधार पर रू0 25.00 प्रति घरेलू कनेक्शन तथा रू0 50.00 प्रति व्यापारिक कनेक्शनों से वसूल करके मनोरंजन कर राजकोष में जमा करना होता है ।
फार्म
प्रत्येक माह का देय मनोरंजन कर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर डी0टी0एच0 प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा टेªजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता है ।
अन्य विशेष प्रकरण
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शास्ति
डी0टी0एच0 सेवा प्रदाता द्वारा करापवंचन किये जाने पर उनके विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित धनराशि की वसूली नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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