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सारान्श
कैबरे प्रदर्शन देखने हेतु प्रति टिकट वसूल की जा रही धनराशि पर 30 प्रतिशत मनोरंजन कर उद्ग्रहित किये जाने का प्राविधान है ।
देय मनोरन्जन कर
जहां किसी होटल या जलपान गृह में ग्राहकों को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी भोजन या जलपान के साथ कैबरे या मंच प्रदर्शन के रूप में (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा गया हो) जिसमें केवल बैंड बजते रहना या रिकार्ड किया गया संगीत नहीं है आमोद की व्यवस्था की जाये, चाहे ऐसे आमोद के लिए अलग से प्रवेश के लिए कोई भुगतान लगाया जाय या नहीं ऐसे भोजन या जलपान के लिए ग्राहक द्वारा देय धनराशि के 20 प्रतिशत या ऐसे आमोद के लिए अलग से लगायी गयी धनराशि को जो भी अधिक हो ऐसे आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान समझा जायेगा और तद्नुसार कर का उद्ग्रहण और भुगतान किया जायेगा ।
मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
प्रदेश में विक्रय किये गये टिकटों का शासन द्वारा जारी प्रपत्र ख में लेखा तैयार किया जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के भीतर उक्त लेखे के अनुसार एकत्रित मनोरंजन कर राजकोष में जमा किये जाने का प्राविधान है ।
फार्म से संबंधित
मनोरंजन कर को टेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाता है ।
अन्य विशेष प्रकरण जब आमोद मनोरंजन कर से मुक्त हों
राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा ऐसे आयोजन को लोकहित में कर मुक्त कर सकती है ।
शास्ति
करापवंचन किये जाने पर आयोजक के विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति (penalty) अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित धनराशि की वसूली नोटिस/वसूल प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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