Video Vehicle

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सारान्श

वीडियो सुविधायुक्त वाहन के मालिक को वाहन में फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसंेसिंग प्राधिकारी से लाइसेंस लिये जाने का प्राविधान है । लाइसंेस प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष लाइसंेस शुल्क एवं प्रतिमाह मनोरजन कर जमा कराये जाने का प्राविधान है ।

आमोद का प्रकार जिन पर मनोरन्जन कर देय है

वीडियो सुविधायुक्त वाहन के मालिक से एक वर्ष के लिये रू0 1200.00 लाइसेंस शुल्क तथा प्रतिमाह रू0 2000.00 मनोरंजन कर जमा कराने का प्राविधान है ।

देय मनोरन्जन कर

वीडियो सुविधायुक्त वाहन के मालिक को एक वर्ष के लिये निर्धारित लाईसेंस शुल्क रू0 1200.00 तथा प्रत्येक माह के लिये निर्धारित मनोरंजन कर की धनराशि रू0 2000.00 राजकोष में जमा करना होता है ।

मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया

वीडियो सुविधायुक्त वाहन के मालिक से प्रतिमाह रू0 2000.00 मनोरंजन कर राजकोष में जमा कराया जाता है ।

वीडियो सुविधायुक्त वाहन के मालिक को प्रत्येक वर्ष हेतु लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिमाह का मनोरंजन कर निर्धारित टेªजरी चालान मंे भरकर राजकोष में जमा करना होता है ।

अन्य विशेष प्रकरण जब आमोद मनोरंजन कर से मुक्त हो
विशेष परिस्थिति में शासन को मनोरन्जन कर से मुक्त किये जाने का अधिकार है ।

शास्ति

करापवंचन किये जाने पर कर निर्धारण/शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसकी वसूली नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।

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