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आमोद का प्रकार जिन पर मनोरन्जन कर देय है
सिनेमागृह में फिल्म प्रदर्शन किये जाने पर मनोरंजन कर देय होता है ।
देय मनोरन्जन कर
सिनेमागृह में प्रवेश हेतु प्रति टिकट वसूल की जा रही धनराशि क्रमश रू0 24.00 तक के टिकट पर 10 प्रतिशत, रू0 25.00 से रू0 49.00 तक के टिकट पर 20 प्रतिशत तथा रू0 50.00 से अधिक के टिकट पर 30 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर की वसूली की जाती है ।
मनोरन्जन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
सिनेमा स्वामी द्वारा दर्शकों को जारी प्रवेश टिकटों के आधार पर वसूली की जाती है तथा प्रत्येक सप्ताह का मनोरंजन कर एक नियत तिथि तक राजकीय कोष में जमा किया जाता है । प्रत्येक सप्ताह का मनोरंजन कर प्रत्येक माह मे 01 से 07 तारीख तक, 8 से 14 तारीख तक, 15 से 21 तारीख तक तथा 22 तारीख से माह के अन्तिम दिवस तक एकत्रित किया जाता है । जिसे प्रत्येक सप्ताहान्त के 03 दिन के भीतर क्रमश 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख तथा 03 तारीख तक कोषागार में जमा किया जाता है ।
फार्म
सिनेमा स्वामी द्वारा प्रत्येक शो का एक लेखा शासन द्वारा जारी प्रपत्र ‘‘प्रपत्र ख’’ में एक निश्चित समय के अन्तर्गत बनाया जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह में आयोजित कुल शो के प्रपत्र ख लेखा के अनुसार पूरे सप्ताह का मनोरंजन कर राजकोष में टेªजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाता है ।
अन्य विशेष परिस्थितिया
किसी भी फिल्म या प्रदर्शन को मनोरजन कर से मुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार केा है ।
शास्ति
सिनेमा स्वामी द्वारा करापवंचन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति (penalty) अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित धनराशि की वसूली नोटिस/वसूल प्रमाण पत्र के आधार पर जमा किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य
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