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सारान्श

किसी भी आमोद या प्रदर्शनी में यदि प्रवेश हेतु प्रवेश श्ुल्क लिया जाता है तो उस पर नियमानुसार 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर का अद्ग्रहण किया जाता है ।

देय मनोरन्जन कर

किसी भी प्रदर्शनी या आयोजन में यदि प्रवेश हेतु प्रवेश श्ुाल्क लिया जाता है तो उस पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर उद्ग्रहीत किया किये जाने तथा अन्य प्रदर्शनी या अन्य आयोजन में आयोजित किसी भी प्रकार का अशास्त्रीय संगीत एवं अशास्त्रीय नृत्य के लिये प्रत्येक शुल्क का 25% की दर से मनोरंजन कर का उद्ग्रहण किये जाने का प्राविधान है ।

देय मनोरन्जन कर

आयोजक द्वारा प्रवेश हेतु वसूल की गयी टिकट की धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय होगा ।

मनोरन्जन कर जमा करने के प्रक्रिया

शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र ‘ख’ में प्रवेश हेतु विक्रय किये गये टिकटों का लेखा बनाये जाने तथा अयोजन समाप्त होने की तिथि से तीन दिन के भीतर एकत्रित मनोरंजन कर यथा राजकोष में जमा किये जाने का प्राविधान है ।

फार्म

एकत्रित मनोरंजन कर टेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

अन्य प्रकरण

किसी लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ किये गये शो को जिलाधिकारी/शासन मनोरजन कर से मुक्त कर सकता है ।

शास्ति

करापवंचन किये जाने पर आयोजक के विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा 12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है, जिसकी वसूली नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना

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