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सारान्श
उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में मंसूरी, नैनीताल एवं आॅली (चमोली) में रोप वे संचालित हंै जिन पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है । नये स्थापित होने वाले रोप वे को पर्यटन नीति के तहत 5 वर्ष तक के लिये मनोरंजन कर से छूट दी गयी है । हरिद्वार स्थित चण्डीेदेबी रोप वे एवं मंसा देबी रोप वे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है । वर्तमान में उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है ।
देय मनोरंजन कर
ग्राहको से प्रति टिकट वसूल की जानी वाली धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है ।
मनोरंजन कर देयता
प्रति टिकट वसूल की की गयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय होता है ।
मनोरंजन कर जमा कराये जाने की प्रक्रिया
रोप वे स्वामी द्वारा प्रति टिकट वसूल की गयी साप्ताहिक मनोरंजन कर की धनराशि प्रत्येक सप्ताहान्त के तीन दिन के भीतर राजकोष में जमा कराया जाता है ।
फार्म
रोप वे स्वामी/प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक दिन के विक्रीत टिकटों का एक लेखा शासन द्वारा जारी प्रपत्र ‘ख’ में बनाया जाता है तथा प्रत्येक सप्ताह में प्रपत्र ‘ख’ के लेखानुसार पूरे सप्ताह का मनोरजन कर राजकोष में टेªजरी चालान के माध्यम से जमा कराया जाता है ।
अन्य प्रकरण
मनोरंजन कर से मुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार मंे निहित है ।
शास्ति
रोप वे स्वामी/प्रबन्धक द्वारा करापवंचन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखण्ड आमोद एवं पणकर अधिनियम,1979 की धारा-12 के अन्तर्गत कर निर्धारण एवं शास्ति (च्मदंसजल) अधिरोपित किये जाने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत अधिकतम् शास्ति की धनराशि रू0 20,000.00 तक हो सकती है । अधिरोपित शास्ति की धनराशि की वसूली नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किये जाने का प्राविधान है ।
अन्य महत्वपूर्ण सूचना
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