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आंचलिक फिल्में जैसे गढ़वाली-कुमाऊंनी आदि फिल्में जिनकी शतप्रतिशत शूटिंग उत्तराखण्ड में हुई हो को मनोरंजन कर से मुक्त रखा जाता है, जिससे दर्शकों को स्वच्छ एवं सस्ता मनोरंजन प्राप्त हो सके ।
फिल्मों को कर मुक्ति के संबंध में मानक -फिल्म नीति के अन्तर्गत जिन फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 75 प्रतिशत तक की गयी हो, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1053/11.क.नि.-6-2000,बीस-आर(10)/96 दिनांक 13.6.2000 (यथा उत्तराखण्ड में लागू) के प्रस्तर 7 (अ) में मनोरंजन कर में छः माह के लिये 50 प्रतिशत तथा जिन फिल्मों कीशूटिंग 75 प्रतिशत से अधिक हो उन्हें एक वर्ष तक की अवधि के लिये प्रस्तर 7(ब) में शतप्रतिशत मनोरंजन कर में छूट दिये जाने का प्राविधान है ।
मल्टीप्लैक्स छविगृहों में कर में छूट का प्राविधान - उत्तराखण्ड राज्य में मल्टीप्लैक्स छविगृहों की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 102/xxvii/मनो0कर/2005 दिनांक 07.6.2005 के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है कि मल्टीप्लैक्स में न्यूनतम् दो छविगृहों का होना आवश्यक होगा तथा उन्हें संचालन की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये मनोरंजन कर में शतप्रतिशत छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया था , किन्तु उक्त अवधि मे राज्य में कोई भी मल्टीप्लैक्स छविगृह संचालित नहीं हो पाया । शासनादेश स० 65 /xxvii(9)/2011/मनो कर-2011/2010 दिनाक 07-6-2011 द्वारा राज्य मे उदयोग तथा पर्यतन को बदावा देने के उद्धेश्य से राज्य मे मल्टीप्लैक्स छविगृहों की स्थापना को बदावा देने के उद्धेश्य से दिनाक 07-6-2010 से 06-6-2015 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाईसेन्स प्राप्त करने वाले मल्टीप्लैक्स छविगृहों के स्वामियो को 05 वर्श तक 100% मनोरन्जन कर मे छूट प्रदान की गयी है