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नोट- 1 जुलाई 2017 से मनोरंजन कर विभाग का सम्विलियन राज्य कर मे हो गया है।अत: 1 जुलाई 2017 के उपरांत कर की स्थिति के सम्बंध मे सूचना राज्य कर विभाग के वैबसाइट Uttarakhand GST Website" पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो अधिनियम /नियम 01 जुलाई 2017 से निरसित हो गये है,उनके सम्बंध मे उक्त अधिनियम /नियम को कोष्ठक मे "01 जुलाई 2017 से निरसित"भी अंकित किया जाये ।
आयुक्त कर उत्तराखण्ड के अधीनस्थ मनोरजन कर विभाग संचालित है । शासनादेश संख्या-2354/वि0सं0वि0/2001 दिनांक 16.6.2001 के अन्तर्गत आयुक्त कर के नियंन्त्रण में मनोरंजन कर विभाग से संबधित स्थापना एवं प्रशासनिक कार्या का निस्तारण प्रारम्भ किया गया । सर्व प्रथम शासन द्वारा मुख्यालय हेतु एक सहायक आयुक्त मनोरंजन कर का पद सृजित किया गया था, जिसे बाद में शासन द्वारा दोनों मण्डलों हेतु सहायक आयुक्त के 02 पद और सृजित किये गये थे । पुनः शासनादेश संख्या-115/xxvii(9)/मनो0कर/2008 दिनांक 29.4.2008 द्वारा उक्त सहायक आयुक्त के पदों को उपायुक्त मनोरंजन कर के पद पर उच्चीकृत कर दिया गया था ।
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